विदेशी सब्सक्रिप्शन के ऑटो पेमेंट पर RBI के नए नियम

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने विदेशी कंपनियों को किए जाने वाले ऑटोमैटिक पेमेंट के नियमों में बदलाव किया है।

अब यदि आप अपने कार्ड या UPI के माध्यम से किसी विदेशी सर्विस के लिए ई-मैन्डेट (हर महीने अपने आप पैसे कटने की सुविधा) सेट करते हैं, तो आपको पेमेंट से 24 घंटे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा।

इसके अलावा, बैंकों को पेमेंट प्रोसेस करने से पहले एडिशनल फैक्टर ऑथेंटिकेशन (AFA) जैसे OTP वेरिफिकेशन को लागू करना होगा।

इस नए नियम के तहत यूजर्स कभी भी अपने ऑटोमैटिक पेमेंट को रोक या नियंत्रित कर सकते हैं, जिससे उन्हें अपने सब्सक्रिप्शन पर बेहतर नियंत्रण मिलेगा।

इन बदलावों का मुख्य उद्देश्य यूजर्स को डिजिटल फ्रॉड से सुरक्षित रखना और उन्हें अपने ट्रांजैक्शन पर अधिक पारदर्शिता और नियंत्रण प्रदान करना है।