भोजशाला मामला 2026 - धार भोजशाला में अब केवल आरती की अनुमति


भोजशाला मामला 2026 - धार भोजशाला में अब केवल आरती की अनुमति

15 मई 2026 को मध्य प्रदेश के धार स्थित ऐतिहासिक भोजशाला परिसर से जुड़ा एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आया। यह मामला लंबे समय से संवेदनशील और चर्चा का विषय बना हुआ है।

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने धार की ऐतिहासिक भोजशाला, जिसे कमाल मौला मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है, में हिंदुओं को प्रतिदिन पूजा करने की अनुमति प्रदान की है।

कोर्ट के आदेश और प्रशासन द्वारा जारी नई गाइडलाइंस के अनुसार, अब भोजशाला परिसर में केवल आरती की जाएगी, जबकि अजान पर रोक लगा दी गई है।

मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए प्रशासन ने पूरे क्षेत्र में भारी पुलिस बल तैनात किया है और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है।

मुख्य बिंदु

  • मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भोजशाला में हिंदुओं को दैनिक पूजा की अनुमति दी।
  • भोजशाला को कमाल मौला मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है।
  • नई गाइडलाइंस के अनुसार केवल आरती की अनुमति दी गई है।
  • भोजशाला परिसर में अजान पर रोक लगाई गई है।
  • क्षेत्र में भारी पुलिस बल और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है।




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