बीएडधारी प्राथमिक शिक्षकों के लिए ब्रिज कोर्स अनिवार्य


बीएडधारी प्राथमिक शिक्षकों के लिए ब्रिज कोर्स अनिवार्य

सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2023 को प्राथमिक शिक्षकों की व्यावसायिक योग्यता के संबंध में आदेश पारित किया था। इस तिथि के बाद नियुक्त बीएड योग्यताधारी अभ्यर्थियों की प्राथमिक शिक्षक पद पर नियुक्ति मान्य नहीं होगी। 11 अगस्त 2023 से पूर्व नियुक्त और मान्य बीएड योग्यताधारी अभ्यर्थियों के लिए छह माह का ब्रिज कोर्स करना अनिवार्य है।

मध्य प्रदेश में बीएडधारी प्राथमिक शिक्षकों के लिए यह ब्रिज कोर्स अनिवार्य किया गया है। यह कोर्स राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (NIOS), नई दिल्ली द्वारा ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग (ODL) मोड में कराया जा रहा है। संबंधित शिक्षक 25 दिसंबर तक पंजीयन कर सकते हैं। कोर्स पूरा न करने पर नौकरी से बाहर कर दिया जाएगा।

लोक शिक्षण संचालनालय (DPI) ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों (DEO) को दिशा-निर्देश जारी किए हैं और कोर्स की समयसारिणी भी प्रदान की है। पंजीयन करने के बाद शिक्षक को एक वर्ष के भीतर कोर्स पूरा करना होगा, अन्यथा उनकी सेवाएं जारी नहीं रखी जाएंगी।

मध्य प्रदेश में लगभग 1.40 लाख प्राथमिक शिक्षक कार्यरत हैं। इनमें से 11 अगस्त 2023 से पूर्व नियुक्त और मान्य बीएड योग्यताधारी लगभग 400 शिक्षक ब्रिज कोर्स करना अनिवार्य है।




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