चुनाव के ई-दस्तावेज आम लोगों के लिए प्रतिबंधित
चुनाव से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज अब आम लोग नहीं देख पाएंगे। केंद्र सरकार ने चुनाव नियमों में बदलाव करते हुए सीसीटीवी कैमरा फुटेज, वेबकास्टिंग फुटेज, और उम्मीदवारों की वीडियो रिकॉर्डिंग जैसे दस्तावेजों के सार्वजनिक निरीक्षण पर प्रतिबंध लगा दिया है, ताकि उनका दुरुपयोग रोका जा सके।
उम्मीदवारों के लिए उपलब्ध रहेंगे दस्तावेज
निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर केंद्रीय कानून मंत्रालय ने चुनाव संचालन नियम, 1961 के नियम 93 में संशोधन किया है। संशोधन के बाद अब सार्वजनिक निरीक्षण के लिए कुछ दस्तावेजों को प्रतिबंधित कर दिया गया है। हालांकि, ये दस्तावेज उम्मीदवारों के लिए उपलब्ध रहेंगे।
संशोधन के पीछे अदालती मामला
विधि मंत्रालय और निर्वाचन आयोग के अधिकारियों ने बताया कि यह संशोधन एक अदालती मामले के कारण किया गया है। यद्यपि नामांकन फार्म, चुनाव एजेंट की नियुक्ति, परिणाम, और चुनाव खाता विवरण जैसे दस्तावेज सार्वजनिक निरीक्षण के लिए रखे जाते हैं, लेकिन सीसीटीवी फुटेज, वेबकास्टिंग, और वीडियो रिकॉर्डिंग जैसे दस्तावेज इस दायरे में नहीं आते हैं।
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