उद्योगों के लिए इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी योजना


उद्योगों के लिए इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ECLGS 5.0)

केंद्रीय कैबिनेट ने इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम (ECLGS) 5.0 को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत छोटे उद्योग (MSMEs) ₹100 करोड़ तक और एयरलाइन कंपनियां ₹1,500 करोड़ तक का लोन बिना किसी गारंटी के ले सकेंगी। इसके लिए सरकार नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (NCGTC) के माध्यम से बैंकों और वित्तीय संस्थानों को 100% क्रेडिट गारंटी कवर प्रदान करेगी।

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 5 मई को बताया कि यह फैसला अमेरिका-ईरान के बीच वित्तीय संकट से निपटने के लिए लिया गया है। यह योजना कंपनियों को व्यवसाय जारी रखने, नौकरियां बचाने और सप्लाई चेन मजबूत करने में मदद करेगी। ECLGS 5.0 31 मार्च 2027 तक लागू रहेगी।

जेट फ्यूल की बढ़ती कीमतों के कारण, फेडरेशन ऑफ इंडियन एयरलाइंस (FIA) ने सरकार को राहत की मांग की थी, जिसे इस योजना में शामिल किया गया है। इस योजना के तहत कुल ₹2.55 लाख करोड़ रुपये उपलब्ध कराए जाएंगे, जिसमें एयरलाइंस के लिए ₹5,000 करोड़ का लोन रिजर्व रखा गया है। लोन की सीमा अलग-अलग क्षेत्रों के लिए अलग तय की गई है।

MSMEs और अन्य व्यवसायों के लिए लोन विवरण

  • चौथी तिमाही (वित्त वर्ष 2026) के दौरान, व्यवसाय अपनी वर्किंग कैपिटल का अधिकतम 20% अतिरिक्त लोन के रूप में ले सकेंगे।
  • MSMEs के लिए अधिकतम लोन ₹100 करोड़ है।
  • एयरलाइन सेक्टर के लिए अधिकतम लोन 100% वर्किंग कैपिटल तक, जिसमें अधिकतम सीमा ₹1,500 करोड़ है।




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