दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति यून को पांच साल की सजा


दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति यून को पांच साल की सजा

दक्षिण कोरिया की एक अदालत ने 16 जनवरी को पूर्व राष्ट्रपति यून सुक येओल को पांच साल की जेल की सजा सुनाई। यह फैसला मार्शल लॉ लागू करने और अन्य आरोपों से जुड़े आठ आपराधिक मुकदमों में से पहले में आया है, जिसके कारण उन्हें पद छोड़ना पड़ा।

दिसंबर 2024 में उनके द्वारा अल्पकालिक मार्शल लॉ लागू करने के बाद बड़े पैमाने पर जन विरोध प्रदर्शन हुए, जिसमें उन्हें पद से हटाने की मांग की गई थी। इसके बाद यून पर महाभियोग चलाया गया, उन्हें गिरफ्तार किया गया और राष्ट्रपति पद से हटा दिया गया। उनके खिलाफ सबसे गंभीर आरोप यह है कि मार्शल लॉ लागू करना एक विद्रोह के समान था। इस मामले में मौत की सजा की भी मांग की गई है, जिस पर अगले महीने फैसला होने की संभावना है।

16 जनवरी के मामले में, सियोल केंद्रीय जिला न्यायालय ने यून को हिरासत से बचने का प्रयास करने, मार्शल लॉ की घोषणा को मनगढ़ंत बनाने और कानूनी रूप से अनिवार्य पूर्ण कैबिनेट बैठक से बचने के लिए सजा सुनाई। इसी बीच नेशनल असेंबली ने 16 जनवरी को पूर्व राष्ट्रपति यून सुक येओल द्वारा लागू किए गए मार्शल लॉ और उनकी पत्नी से जुड़े आरोपों की विशेष जांच शुरू करने के लिए विधेयक पारित किया।




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