भारत-ईएफटीए व्यापार समझौता अक्टूबर से लागू


अक्टूबर से लागू होगा भारत-ईएफटीए व्यापार समझौता

19 जुलाई को भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (ईएफटीए) के बीच मुक्त व्यापार समझौता 1 अक्टूबर से लागू होगा। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि समझौते के तहत ईएफटीए देश अगले 15 वर्षों में भारत में 100 अरब डॉलर का निवेश करेंगे जिससे 10 लाख प्रत्यक्ष नौकरियाँ सृजित होंगी।

इस समझौते से स्विस घड़ियां और चॉकलेट जैसे उत्पादों का आयात कम शुल्क पर हो सकेगा। भारत और यूरोप के चार देशों के समूह यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (ईएफटीए) के बीच यह समझौता 1 अक्टूबर से लागू होगा। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 19 जुलाई को एक्स पोस्ट में यह जानकारी दी।

दोनों पक्षों ने 10 मार्च, 2024 को व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौता (टीईपीए) पर हस्ताक्षर किए थे। इस समझौते के तहत ईएफटीए में शामिल देश अगले 15 वर्षों में भारत में 100 अरब डॉलर का निवेश करेंगे। साथ ही कई उत्पादों जैसे स्विस घड़ियां, चॉकलेट, और कट व पॉलिश किए गए हीरे भारत में कम या शून्य शुल्क पर आयात हो सकेंगे।




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