सिंधु जल संधि: निलंबन और इसके प्रभाव
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पिछले दिनों पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद, भारत सरकार ने सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने की घोषणा की। यह निर्णय पाकिस्तान द्वारा सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देने के कारण लिया गया।
सिंधु जल संधि क्या है?
सिंधु जल संधि 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुई एक महत्वपूर्ण जल-साझाकरण संधि है। इस संधि के तहत, सिंधु नदी प्रणाली की छह प्रमुख नदियों के पानी के उपयोग का निर्धारण किया गया था।
निलंबन का महत्व
भारत द्वारा इस संधि को निलंबित करने का कदम, पाकिस्तान के खिलाफ एक कड़ा संदेश है। यह कदम दोनों देशों के बीच जल-साझाकरण के मुद्दे पर गंभीरता को दर्शाता है।
पाकिस्तान की प्रतिक्रिया
पाकिस्तान ने भारत के इस कदम की निंदा की है और इसे द्विपक्षीय संबंधों के लिए हानिकारक बताया है। पाकिस्तान ने चेतावनी दी है कि जल-साझाकरण में किसी भी प्रकार की हस्तक्षेप को युद्ध की घोषणा माना जाएगा।