मध्य प्रदेश नई आबकारी नीति 2025 - धार्मिक स्थलों पर शराब बिक्री प्रतिबंध और रेस्तरां में बीयर-वाइन


मध्य प्रदेश नई आबकारी नीति 2025

मध्य प्रदेश सरकार ने अगले वित्तीय वर्ष से 13 शहरों और 4 ग्रामीण क्षेत्रों, जिसमें बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन भी शामिल है, में शराब की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। इन स्थानों पर स्थित सभी शराब की दुकानें हमेशा के लिए बंद कर दी जाएंगी। हालांकि, इन धार्मिक क्षेत्रों में शराब पीने और रखने पर कोई रोक नहीं होगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इस नई आबकारी नीति-2025 को मंजूरी दी गई है।

रेस्तरां के लिए नई लाइसेंस श्रेणी

नई नीति के तहत भोपाल, इंदौर जैसे शहरों में रेस्तरां, रिसॉर्ट और सिविल क्लब के लिए एक नई लाइसेंस श्रेणी बनाई जाएगी। इन संस्थानों को बीयर, वाइन और रेडी-टू-ड्रिंक बेवरेजेज बेचने की अनुमति होगी, लेकिन हार्ड ड्रिंक्स की बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा। इस नई लाइसेंस के लिए सामान्य बार के मुकाबले 50% अधिक शुल्क लिया जाएगा।

नर्मदा नदी पर शराबबंदी में कोई बदलाव नहीं

नर्मदा नदी के दोनों तटों से 5 किमी की दूरी तक लागू शराबबंदी की नीति में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। शराब दुकानों के नवीनीकरण में 20% की वृद्धि की जाएगी। इसके बाद लॉटरी और ई-टेंडर प्रक्रिया होगी। शराब दुकानों का नवीनीकरण तब ही मंजूर किया जाएगा जब 20% वृद्धि पर सहमति होगी, अन्यथा ई-टेंडर किए जाएंगे।

नई श्रेणी में देशी शराब

देशी शराब के लिए 60 डिग्री (अंडर प्रूफ) की नई श्रेणी शुरू की गई है, जिसमें शराब की मात्रा घटाई जाएगी। यह 180 मिलीलीटर और 90 मिलीलीटर की नई पैकिंग में उपलब्ध होगी। इसके अलावा, सभी शराब दुकानों पर बिलिंग केवल पीओएस मशीनों के माध्यम से की जाएगी।

नई नीति में 10% से कम अल्कोहल वाली शराब की बिक्री की अनुमति होगी, जो उत्तराखंड से अपनाई गई एक प्रक्रिया है।




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