सुपर 5000 योजना: मेधावी बच्चों को ₹25,000 प्रोत्साहन राशि
राज्य शासन द्वारा निर्माण श्रमिकों के बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में प्रोत्साहित करने के लिए मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा ‘सुपर 5000 योजना’ वर्ष 2013 से संचालित की जा रही है।
इस योजना के तहत कक्षा 10वीं और 12वीं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को ₹25,000 की एकमुश्त प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है।
योजना के अनुसार, राज्य मेरिट में टॉप 5000 में स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को यह लाभ मिलेगा।
कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए राज्य स्तरीय टॉप 5000 मेरिट में स्थान आवश्यक है, जबकि कक्षा 12वीं में अपने-अपने संकाय (विज्ञान, वाणिज्य, कला) की टॉप 5000 मेरिट में शामिल होना अनिवार्य है।
इस योजना का लाभ केवल उन्हीं विद्यार्थियों को मिलेगा, जिनके माता या पिता परीक्षा परिणाम से पहले MPBOCW में पंजीकृत निर्माण श्रमिक हैं और जिन्होंने मध्यप्रदेश बोर्ड से परीक्षा उत्तीर्ण की है।
आवेदन के लिए श्रम सेवा पोर्टल www.labour.mp.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके साथ मेरिट प्रमाण पत्र और विद्यालय के प्राचार्य की अनुशंसा आवश्यक है।
विद्यार्थी को परीक्षा उत्तीर्ण करने के अगले वर्ष 31 मार्च तक आवेदन करना अनिवार्य है, अन्यथा वह योजना के लाभ से वंचित हो सकता है।
यह योजना निर्माण श्रमिकों के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित करने की एक महत्वपूर्ण पहल है।



