ई-स्पोर्ट्स के लिए पंजीयन अनिवार्य, 1 मई से लागू होंगे नए ऑनलाइन गेमिंग नियम
भारत में 1 मई से ऑनलाइन गेमिंग के नए नियम लागू होने जा रहे हैं। सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया (OGAI) का गठन किया है, जो इस क्षेत्र का नियमन करेगी।
यह संस्था डिजिटल रूप से कार्य करेगी, जिसके अध्यक्ष इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव होंगे। वहीं, आर्थिक मामले विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और खेल एवं युवा कल्याण मंत्रालय के संयुक्त सचिव इसके सदस्य होंगे।
OGAI यह तय करेगा कि किन ऑनलाइन गेम्स को पंजीयन की आवश्यकता होगी। हालांकि, पैसे से जुड़े ऑनलाइन गेम्स पर प्रतिबंध जारी रहेगा और इनके संचालन की अनुमति नहीं दी जाएगी। नियमों का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई होगी।
आईटी मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार, सोशल गेमिंग प्लेटफॉर्म को पंजीयन की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन ई-स्पोर्ट्स के लिए पंजीयन अनिवार्य होगा क्योंकि इसमें प्राइज मनी शामिल होती है।
खेल एवं युवा मंत्रालय ई-स्पोर्ट्स की परिभाषा तय करेगा, जबकि OGAI को गेमिंग श्रेणियों को निर्धारित करने का अधिकार होगा। भविष्य में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे।
किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में OGAI ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म की जांच कर सकता है। पंजीयन के दौरान गेम की उत्पत्ति (origin) यानी वह किस देश का है, यह भी जांचा जा सकता है।
सभी ऑनलाइन गेम्स में यूजर सेफ्टी फीचर्स शामिल करना अनिवार्य होगा, जिन्हें OGAI द्वारा निर्धारित किया जाएगा। इसके अलावा, विशेष रूप से ई-स्पोर्ट्स के लिए उम्र सीमा तय किए जाने की संभावना है।
सरकार विदेश से संचालित होने वाले सट्टा ऐप्स पर भी नजर रख रही है। आईटी सचिव एस. कृष्णन के अनुसार, ऐसे ऐप्स को लगातार प्रतिबंधित किया जा रहा है।
राज्य चुनावों के दौरान विदेशी ऐप्स के जरिए वीपीएन (Virtual Private Network) का उपयोग कर सट्टा लगाने की घटनाएं सामने आई हैं। हालांकि, सभी वीपीएन को प्रतिबंधित करना संभव नहीं है क्योंकि कई वीपीएन वैध हैं।