सेवानिवृत्त शिक्षकों को ग्रेच्युटी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
सेवानिवृत्त शिक्षकों को ग्रेच्युटी के लिए आयु सीमा का बंधन नहीं
इलाहाबाद हाईकोर्ट के अनुसार, सेवानिवृत्त शिक्षकों को ग्रेच्युटी (उपदान) पाने के लिए किसी भी प्रकार की आयु सीमा लागू नहीं होगी। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि ग्रेच्युटी का आधार सेवा अवधि है, न कि सेवानिवृत्ति की आयु।
यह लाभ उन शिक्षकों को मिलेगा जिन्होंने कम से कम 5 वर्ष की निरंतर सेवा पूरी की है, चाहे उन्होंने 60 वर्ष की आयु में या किसी अन्य आयु में सेवानिवृत्ति ली हो।
मुख्य बिंदु
- न्यायालय का फैसला: मेहरजहां मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि आयु के आधार पर ग्रेच्युटी से वंचित नहीं किया जा सकता।
- पात्रता: ग्रेच्युटी के लिए न्यूनतम 5 वर्ष की निरंतर सेवा अनिवार्य है।
- आधार: ग्रेच्युटी की गणना सेवा अवधि के आधार पर की जाएगी।
- मृत्यु की स्थिति: सेवा के दौरान मृत्यु होने पर 5 वर्ष की शर्त लागू नहीं होगी।