लोकसभा में आज पेश होगा एक देश-एक चुनाव बिल, BJP ने सांसदों को जारी किया व्हिप
एक देश एक चुनाव का संविधान (129वां संशोधन) विधेयक 17 दिसंबर को संसद में पेश होने वाला है। भाजपा ने 16 दिसंबर को अपने सभी लोकसभा सांसदों के लिए तीन लाइन का व्हिप जारी किया है। भाजपा के चीफ व्हिप ने कहा है कि दोनों सदनों में कुछ महत्वपूर्ण विधायी कार्यों पर चर्चा होनी है।
लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने के लिए 'एक देश, एक चुनाव' का संविधान (129वां संशोधन) विधेयक 17 दिसंबर को संसद में पेश होने वाला है। बाद में इसे दोनों सदनों की संयुक्त समिति को संदर्भित किया जाएगा।
एक शीर्ष सरकारी पदाधिकारी ने बताया कि केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल विधेयक पेश करेंगे। इसके बाद वह लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से विधेयक को व्यापक विचार-विमर्श के लिए संयुक्त संसदीय समिति को संदर्भित करने का निवेदन करेंगे। समिति का गठन विभिन्न पार्टियों के सांसदों की संख्या के आधार पर आनुपातिक रूप से किया जाएगा।
विधेयक में उस स्थिति के लिए भी प्रविधान है जब संसदीय चुनावों के साथ किसी विधानसभा के चुनाव न हो पाएं। विधेयक की धारा-दो की उपधारा-पांच के अनुसार, 'अगर चुनाव आयोग को लगता है कि किसी विधानसभा के चुनाव लोकसभा चुनावों के साथ नहीं कराए जा सकते हैं तो वह राष्ट्रपति से एक आदेश जारी करने का अनुरोध कर सकता है कि उक्त विधानसभा के चुनाव बाद की तिथि पर कराए जा सकते हैं।'
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