भारतीय वायुयान विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी
भारतीय वायुयान विधेयक 90 वर्ष पुराने विमान अधिनियम का स्थान लेगा। विधेयक को इस माह के प्रारंभ में संसद से मंजूरी मिली थी। 11 दिसंबर को जारी की गई अधिसूचना के अनुसार विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है।
विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है, ‘‘अधिनियम में विमान के डिजाइन, निर्माण, रखरखाव, कब्जे, उपयोग, संचालन, बिक्री, निर्यात और आयात के विनियमन तथा नियंत्रण एवं इससे संबंधित या इसके प्रासंगिक मामलों का प्रावधान है।’’
विमान अधिनियम 1934 में 21 बार संशोधन किया जा चुका है।
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