आयुर्वेदिक चिकित्सा के क्षेत्र में आयुर्वेद कम्पाउंडर का एक वर्षीय पाठ्यक्रम किया जा सकता है । इस पाठ्यक्रम को करने के लिए 10+2 बॉयलॉजी समूह के साथ उत्तीर्ण होना आवश्यक है । यह चिकित्सा शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन एवं मध्यप्रदेश पैरामेडिकल काउंसिल से मान्यता प्राप्त है । म.प्र. के सभी प्रमुख नगरों में आयुर्वेद कंपाउंडर प्रशिक्षण केंद्रों में यह पाठ्यक्रम उपलब्ध है । इस पाठ्यक्रम को करने के बाद आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में एवं गाँवों में कंपाउंडर की तरह से कार्य किया जा सकता है ।