भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेल्फेयर ने स्पष्ट किया है कि 20 साल की नौकरी के बाद राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत आने वाले केंद्रीय कर्मचारी तीन महीने का नोटिस देकर वीआरएस का विकल्प चुन सकते हैं। भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेल्फेयर ने नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) के तहत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (वॉलंटरी रिटायरमेंट) चुनने वाले केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अधिकारों से जुड़ी गाइडलाइन जारी की है। इस महीने 11 अक्टूबर को जारी एक ऑफिस मेमोरेंडम के जरिए विभाग ने एनपीएस के तहत आने वाले केंद्र सरकार के कर्मियों के सर्विस संबंधी मामलों के लिए केंद्रीय सिविल सेवा (नेशनल पेंशन सिस्टम का इंप्लीमेंटेशन) नियमावली, 2021 को नोटिफाई किया है। इस फैसले से केंद्र सरकार के उन कर्मचारियों को लाभ होगा जो वॉलंटरी रिटायरमेंट यानी वीआरएस लेना चाहते हैं। एनपीएस के तहत आने वाले कर्मचारियों के लिए यह नियम उनकी सेवा शर्तों और पेंशन के अधिकारों को तय करता है। केंद्रीय सिविल सेवा नियमावली, 2021 के नियम 12 के अनुसार एनपीएस के तहत कवर किए गए केंद्र सरकार के कर्मचारी 20 साल की सर्विस के बाद किसी भी समय वह नियुक्त करने वाले प्राधिकारी को लिखित में 3 महीने का नोटिस देकर सेवा से रिटायरमेंट का रिक्वेस्ट कर सकते हैं. जारी ऑफिस मेमोरेंडम के मुताबिक 20 साल की सर्विस पूरी कर लेने के बाद वीआरएस के नोटिस को नियुक्त करने वाले प्राधिकारी की मंजूरी की अपेक्षा होगी।