दिव्यांगों को सरकारी घरों में मिलेगा 4% आरक्षण


दिव्यांगों के लिए केंद्र सरकार का बड़ा एलान, सरकारी घरों के आवंटन में मिलेगा 4 फीसदी आरक्षण

आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने समावेशी शासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। केंद्र सरकार के आवास आवंटन में दिव्यांग व्यक्तियों को अब 4% आरक्षण मिलेगा। यह कदम सार्वजनिक सेवाओं में समानता और सुलभता को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है।

दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण की दिशा में केंद्र सरकार ने यह एक और बड़ा निर्णय लिया है। अब केंद्र सरकार से जुड़ी सभी आवासीय योजनाओं में दिव्यांगजनों के लिए चार प्रतिशत आवास आरक्षित किए जाएंगे।

यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की "सबका साथ, सबका विकास" नीति के अनुरूप लिया गया है। संपदा निदेशालय ने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के तहत इन आरक्षणों को लागू करने के निर्देश सभी संबंधित अधिकारियों को दिए हैं।

इससे पहले सरकार ने सुगम्य भारत अभियान के तहत सरकारी भवनों और स्कूलों में दिव्यांगजनों की पहुंच आसान बनाने के लिए रैंप आदि का निर्माण कराया है।

केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस निर्णय पर प्रसन्नता व्यक्त की और कहा कि यह सरकार की समावेशी सोच और नागरिकों के सशक्तिकरण की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश में लगभग 2.68 करोड़ दिव्यांगजन हैं। वर्ष 2012 में सरकार ने इनके कल्याण के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अधीन एक अलग विभाग भी बनाया था।




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