ऑल इंडिया बार एग्जाम अब तीन साल में पास कर सकेंगे
30 अप्रैल को नए वकीलों के लिए बड़ी राहत की खबर आई है। अब वे ऑल इंडिया बार एग्जाम (AIBE) पास करने के लिए पहले की तरह दो नहीं, बल्कि तीन साल का समय ले सकेंगे। बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने यह फैसला स्टेट बार काउंसिल्स की मांग पर लिया है।
स्टेट बार काउंसिल ऑफ मध्यप्रदेश के वाइस चेयरमैन आर.के. सिंह सैनी के अनुसार, यह छूट सिर्फ उन अधिवक्ताओं को दी गई है, जिन्होंने वर्ष 2022 या उसके बाद स्टेट बार में नामांकन किया है। पहले यह समयसीमा दो साल की थी, जिसे अब बढ़ाकर तीन साल कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि प्रावधिक (अस्थायी) नामांकन अब तीन वर्षों तक मान्य रहेगा।
स्टेट बार चेयरमैन राधेलाल गुप्ता ने बताया कि यह फैसला बीसीआई की 12 अप्रैल 2013 की अधिसूचना में संशोधन कर लागू किया गया है। हालांकि, यह अंतिम मौका होगा। यदि कोई अधिवक्ता तीन वर्षों की अवधि में भी AIBE पास नहीं करता है, तो उसका नाम स्टेट बार की सूची से हटा दिया जाएगा।
ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति का अधिवक्ता का दर्जा समाप्त हो जाएगा और वह कोर्ट में पेश नहीं हो सकेगा। उसे वकीलों की पोशाक पहनने और बार काउंसिल के चुनावों में वोट डालने का अधिकार भी नहीं रहेगा।