अमृत भारत-II: टिकट रद्द करने और रिफंड के नियमों में बदलाव
भारतीय रेलवे ने वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस और अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों के लिए टिकट रद्द (कैंसिलेशन) और रिफंड से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। रेलवे मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना भारत के राजपत्र (गजट) में प्रकाशित कर दी गई है।
पहले इन ट्रेनों पर सामान्य ट्रेनों के नियम लागू थे, लेकिन अब समय-सीमा और प्रतिशत कटौती को स्पष्ट रूप से निर्धारित कर दिया गया है।
नए टिकट कैंसिलेशन नियम
72 घंटे या उससे पहले टिकट रद्द करने पर
यदि कोई यात्री ट्रेन के नियत प्रस्थान समय से 72 घंटे या उससे अधिक पहले टिकट रद्द करता है, तो किराये का 25% कैंसिलेशन चार्ज काटा जाएगा। शेष राशि यात्री को रिफंड के रूप में वापस कर दी जाएगी।
72 घंटे से 8 घंटे पहले टिकट रद्द करने पर
यदि टिकट 72 घंटे से कम लेकिन 8 घंटे से अधिक समय में रद्द किया जाता है, तो 50% किराया काटा जाएगा। इस स्थिति में यात्री को केवल आधा किराया वापस मिलेगा।
8 घंटे से कम समय में टिकट रद्द करने पर
यदि टिकट 8 घंटे से कम समय में रद्द किया जाता है, तो कोई रिफंड नहीं मिलेगा। अंतिम समय पर कैंसिलेशन करने पर पूरी राशि जब्त हो जाएगी।
पुराने नियम और नए बदलाव
- पहले सामान्य ट्रेनों में 48 घंटे पहले टिकट रद्द करने पर मामूली चार्ज (₹120–₹240) लगता था।
- अब वंदे भारत स्लीपर और अमृत भारत एक्सप्रेस में टिकट बुक करते ही 25% कटौती लागू होगी।
- इन ट्रेनों में RAC (Reservation Against Cancellation) की सुविधा समाप्त कर दी गई है।
- अब सीट या तो कन्फर्म होगी या सीधे वेटिंग में जाएगी।
यात्री सूचना और अन्य निर्देश
रेलवे ने सभी जोनल रेलवे को निर्देश दिए हैं कि इन बदले हुए नियमों की जानकारी यात्रियों तक तुरंत पहुंचाई जाए।
- बुकिंग और आरक्षण काउंटरों पर सूचना प्रदर्शित की जाएगी।
- रेलवे वेबसाइट पर नियम अपडेट किए जाएंगे।
- यात्री सूचना प्रणाली और पूछताछ कार्यालयों पर जानकारी उपलब्ध होगी।
एक नजर में नियम
- 72 घंटे से पहले: 25% कटौती, शेष रिफंड
- 72–8 घंटे: 50% कटौती, आधा रिफंड
- 8 घंटे से कम: कोई रिफंड नहीं
- RAC सुविधा: समाप्त
यात्रियों को सलाह दी जाती है कि अधिकतम रिफंड प्राप्त करने के लिए टिकट कैंसिलेशन में समय का विशेष ध्यान रखें।



