उत्तर प्रदेश में जाति आधारित स्टीकर और रैलियों पर रो
उत्तरप्रदेश: वाहन पर जाति का स्टीकर, बोर्ड लगाने और जाति आधारित राजनीतिक रैलियों पर रोक
उत्तर प्रदेश में जातिगत भेदभाव को खत्म करने के लिए सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर जाति का उल्लेख करने पर रोक लगा दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद पुलिस रिकॉर्ड और सार्वजनिक स्थलों पर नाम के साथ जाति का उल्लेख नहीं किया जाएगा। जाति आधारित रैलियों पर भी प्रतिबंध रहेगा जिससे राजनीतिक दलों पर असर पड़ेगा।
मुख्य निर्देश:
- राजनीतिक दल व अन्य संगठन नहीं कर सकेंगे जाति आधारित रैलियां।
- वाहनों व साइन बोर्ड से हटाए जाएंगे जाति आधारित संकेतक व नारे।
- पुलिस नियमावली व एसओपी में भी जल्द ही किया जाएगा बदलाव।
प्रशासनिक निर्देश:
कार्यवाहक मुख्य सचिव दीपक कुमार ने सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, पुलिस महानिदेशक, अपर पुलिस महानिदेशक (कानून एवं व्यवस्था), अपर पुलिस महानिदेशक अपराध, पुलिस कमिश्नरों, सभी जिला मजिस्ट्रेटों, एसएसपी व एसपी को निर्देश जारी कर दिए हैं।
हाईकोर्ट के आदेशों का पालन
राज्य में इस आदेश के लागू होने के बाद कोई भी राजनीतिक दल व अन्य संगठन जाति आधारित रैली नहीं कर सकेगा। इसका सीधा प्रभाव उत्तर प्रदेश में जातीय राजनीति करने वाले राजनीतिक दलों पर पड़ेगा।