झारखंड में निजी कंपनियों में स्थानीय लोगों को 75 फीसदी आरक्षण देने पर रोक
झारखंड में 75% आरक्षण के कानून पर हाईकोर्ट की रोक
झारखंड हाईकोर्ट ने निजी कंपनियों में स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण देने के सरकार के कानून पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि इस तरह के मामले में पूर्व में पंजाब एवं हरियाणा कोर्ट से निर्णय आ चुका है।
झारखंड विधानसभा में सितंबर 2021 में राज्य में स्थानीय युवाओं को रोजगार देने के लिए झारखंड राज्य रोजगार अधिनियम 2021 पारित किया गया था। इसके अनुसार, निजी क्षेत्र का प्रत्येक नियोक्ता अपने यहां कुल मौजूदा रिक्तियों में से 75 प्रतिशत स्थानीय उम्मीदवारों से भरेगा, जहां मासिक वेतन या मजदूरी 40 हजार रुपये से अधिक नहीं होगी।
Usefull Links
Latest News
Blog
ई-पुस्तकें