अब पड़ी नजर... कार्बाइड गन पर भोपाल समेत तीन जिलों में प्रतिबंध
मध्य प्रदेश के भोपाल, ग्वालियर और अन्य जिलों में कार्बाइड गन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। गैस लाइटर, प्लास्टिक पाइप और कैल्शियम कार्बाइड से बनी इन गनों के उपयोग, निर्माण और बिक्री पर रोक लगाई गई है। यह निर्णय भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत लिया गया है।
भोपाल कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति, संगठन या व्यापारी इन प्रतिबंधित पटाखों, आतिशबाजियों या कार्बाइड गनों का निर्माण, भंडारण, बिक्री या खरीद नहीं करेगा। यह कदम कार्बाइड गन से आंखों को हो रहे नुकसान और अन्य शारीरिक चोटों को रोकने के लिए उठाया गया है।
भोपाल में कार्बाइड गन पर बैन
जिला कलेक्टर की ओर से जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि लोहे, स्टील या PVC पाइप में विस्फोटक सामग्री भरकर बनाई जाने वाली गनें, जो अत्यधिक आवाज पैदा करती हैं, वे पूरी तरह गैर-कानूनी मानी जाएंगी। ऐसी किसी भी गैर-कानूनी मॉडिफाइड पटाखे या कार्बाइड गन की बिक्री, वितरण या प्रदर्शन पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा।
प्रशासन ने बताया कि आदेश का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही पुलिस कंट्रोल रूम का नंबर जारी किया गया है, जहां नागरिक इन गनों के निर्माण या बिक्री की सूचना दे सकते हैं।
कार्बाइड गन पर प्रतिबंध क्यों लगाया गया?
पिछले कुछ समय से इन कार्बाइड गनों के कारण कई लोगों की आंखों और चेहरे पर गंभीर चोटें आई हैं। त्योहारी सीजन में इनका उपयोग बढ़ने से सुरक्षा को खतरा बना हुआ था। इसी कारण प्रशासन ने यह कदम उठाया है ताकि नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
मुख्य बिंदु
- प्रतिबंध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत लागू।
- भोपाल, ग्वालियर और अन्य जिलों में लागू।
- कार्बाइड गन, अवैध पटाखों और मॉडिफाइड विस्फोटक उपकरणों पर पूर्ण प्रतिबंध।
- उल्लंघन करने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी।
- नागरिक पुलिस कंट्रोल रूम नंबर पर सूचना दे सकते हैं।