फैमिली पेंशन में बेटियों का हक विवाह के बाद भी रहेगा, रिकॉर्ड से नाम हटाने पर भी नहीं छिनेगा
Department of Pension & Pensioners’ Welfare ने नया सर्कुलर जारी किया है, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि अविवाहित, विधवा और तलाकशुदा सभी बेटियों को जीवनभर फैमिली पेंशन मिलेगी। ये नियम सेंट्रल सिविल सर्विसेज (पेंशन) रूल्स 2021 के अंतर्गत लागू हैं।
शादीशुदा या विधवा बेटियां भी पेंशन की हकदार
सरकार ने हाल ही में फैमिली पेंशन से जुड़े कई महत्वपूर्ण बदलाव लागू किए हैं। 12 नवंबर को लाइफ सर्टिफिकेट से जुड़े नियम में भी बदलाव किया गया, जिसमें कहा गया कि 75% बढ़ी हुई पेंशन पाने के लिए माता-पिता दोनों को हर साल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना जरूरी होगा।
नए आदेश के अनुसार, सरकारी कर्मचारी की बेटी शादीशुदा हो, विधवा हो या तलाकशुदा—सभी को पेंशन का हक मिलेगा। पहले शादी के बाद पेंशन बंद हो जाती थी, लेकिन अब नियम बदल चुके हैं।
क्या तलाकशुदा महिलाओं को भी मिलेगी पेंशन?
केंद्र सरकार ने स्पष्ट कहा है कि अविवाहित, विधवा और तलाकशुदा सभी बेटियों को जीवनभर फैमिली पेंशन का अधिकार है। ये नियम 2021 से लागू हैं, लेकिन अब इन्हें अदालत के कई फैसलों के बाद और सख्ती से लागू किया जा रहा है।