एमएसएमईः 100 करोड़ तक लोन, 60 प्रतिशत गारंटी
सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में की गई घोषणा के अनुसार एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम) के लिए एक नई ऋण गारंटी योजना शुरू की है। इस योजना के तहत 100 करोड़ रुपये तक के ऋण पर 60 प्रतिशत गारंटी कवरेज प्रदान किया जाएगा।
वित्त मंत्रालय द्वारा जारी बयान के अनुसार, यह म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी योजना (MCGS-MSME) उन उद्यमों के लिए है जो उपकरणों की खरीद के लिए पात्र हैं। सदस्य उधारी संस्थानों (MLI) को राष्ट्रीय क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (NCGTC) से यह गारंटी दी जाएगी।
योजना की प्रमुख शर्तें
- ऋण लेने वाला पंजीकृत MSME होना चाहिए।
- गारंटीकृत ऋण राशि 100 करोड़ रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- उपकरण की न्यूनतम लागत परियोजना लागत का 75% होनी चाहिए।
गारंटी शुल्क की दर
योजना की स्वीकृति के वर्ष में कोई गारंटी शुल्क नहीं लिया जाएगा।
इसके बाद तीन वर्षों तक, पूर्व वर्ष के बकाया ऋण पर 1.5% प्रति वर्ष शुल्क लगेगा। चौथे वर्ष से यह शुल्क 1% प्रति वर्ष होगा।
योजना की अवधि
यह योजना दिशा-निर्देशों की घोषणा की तिथि से चार वर्षों तक या 7 लाख करोड़ रुपये की संचयी गारंटी जारी होने तक लागू रहेगी, जो भी पहले हो।
यह पहल एमएसएमई क्षेत्र को मजबूती देने और निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई है, जिससे देश के आर्थिक ढांचे को मजबूत किया जा सके।