एफएसएसएआई का निर्देश - खाद्य पदार्थों पर 100 प्रतिशत का निशान नहीं चलेगा
भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने खाद्य पदार्थों की पैकिंग पर 100 प्रतिशत के चिह्न का उपयोग करने पर रोक लगा दी है। एफएसएसएआई का मानना है कि इससे उपभोक्ता भ्रमित हो सकते हैं। यह निर्देश सभी तरह के खाद्य पदार्थों पर लागू होगा और पुरानी पैकिंग को सितंबर माह तक बाजार से हटा लिया जाएगा।
निर्देश का दायरा
पहले यह निर्देश केवल पैक्ड फलों के रस के लिए था, लेकिन अब इसे सभी खाद्य पदार्थों पर लागू कर दिया गया है। एफएसएसएआई ने कहा है कि 100 प्रतिशत के दावे से उपभोक्ता भ्रमित हो रहे हैं। इंटरनेट मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की भी इस मामले में भूमिका देखी गई है।
निर्देश का कारण
खाद्य सुरक्षा और मानक विनियम 2018 में 100 प्रतिशत शब्द की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है, इसलिए इसका उपयोग उपभोक्ताओं को गुमराह कर सकता है।
नियम और उद्योग प्रतिक्रिया
देश के खाद्य नियम कुछ खाद्य पदार्थों में सीमित मिलावट या मिश्रण की अनुमति देते हैं, जैसे कि तेलों में 20 प्रतिशत तक ब्लेंडिंग। ऐसे में 100 प्रतिशत का निशान उपयोग करने पर कार्रवाई की संभावना थी।
राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड के सदस्य रमेश खंडेलवाल का कहना है कि यह निर्देश उपभोक्ताओं और बाजार के हित में है। वहीं, साल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एसईए) ने एफएसएसएआई से इस नियम पर पुनर्विचार की मांग की है।