भारत सरकार ने 35 FDC दवाओं पर प्रतिबंध लगाया


केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के औषधि नियंत्रकों को निर्देशित किया है कि वे 35 फिक्स्ड-डोज़ कॉम्बिनेशन (FDC) दवाओं के निर्माण, बिक्री और वितरण को तत्काल प्रभाव से रोकें। इनमें दर्द निवारक, पोषण संबंधी पूरक आहार और मधुमेह रोधी दवाएं शामिल हैं, जिन्हें सुरक्षा और प्रभावकारिता के पूर्व मूल्यांकन के बिना लाइसेंस दिया गया था, जिससे जन स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न हो सकता है।

FDC दवाएं वे हैं जिनमें एक निश्चित अनुपात में दो या दो से अधिक सक्रिय औषधीय घटक होते हैं। CDSCO ने यह निर्देश तब जारी किया जब यह पाया गया कि कुछ FDC दवाओं को सुरक्षा और प्रभावकारिता के पूर्व मूल्यांकन के बिना विनिर्माण, बिक्री और वितरण के लिए लाइसेंस दे दिया गया है, जिससे जन स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा हो रहा है।

सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के औषधि नियंत्रकों से अनुरोध किया गया है कि वे ऐसे FDC दवाओं के लिए अपनी अनुमोदन प्रक्रिया की समीक्षा करें और औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 तथा नियमों के प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें।

अधिक जानकारी के लिए, केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं या स्वास्थ्य पेशेवरों से परामर्श लें।

स्रोत: केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO)




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