विदेश में जन्मे या निवास कर रहे भारतीय अब बन सकेंगे मतदाता
विदेश में निवास कर रहे भारतीय नागरिकों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जोड़ने के लिए चुनाव आयोग ने विशेष व्यवस्था की है। ऐसे भारतीय नागरिक केवल उसी विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करा सकते हैं, जो उनके पासपोर्ट में दर्ज पते से संबंधित है।
इसके लिए संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के यहां फॉर्म 6-ए के माध्यम से ऑनलाइन, ऑफलाइन या डाक द्वारा आवेदन किया जा सकता है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि वे भारतीय नागरिक जिन्होंने किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण नहीं की है और रोजगार, शिक्षा या अन्य कारणों से विदेश में निवास कर रहे हैं, वे मतदाता बनने के पात्र हैं।
यदि आवेदक का नाम पहले से सामान्य मतदाता के रूप में दर्ज है और मतदाता फोटो पहचान पत्र (EPIC) बना हुआ है, तो उन्हें फॉर्म 6-ए के साथ उसे समर्पित करना अनिवार्य होगा।
विदेश में रह रहे भारतीय मतदाताओं की सुविधा के लिए उनके राज्य में रहने वाले परिवार के सदस्यों को बूथ लेवल अधिकारी (BLO) के माध्यम से फॉर्म 6-ए उपलब्ध कराया जाएगा।
मतदाता सूची में नाम शामिल होने के बाद प्रवासी भारतीय निर्वाचक मतदान के लिए पूर्ण रूप से पात्र होते हैं, लेकिन उन्हें मतदाता फोटो पहचान पत्र जारी नहीं किया जाता। मतदान के दिन उनकी पहचान केवल मूल पासपोर्ट के आधार पर की जाएगी, जिसे मतदान केंद्र पर साथ लाना अनिवार्य होगा।