70% मुस्लिम आबादी वाले कजाखस्तान में हिजाब और नकाब पर प्रतिबंध
मुस्लिम बहुल देश कजाखस्तान में सार्वजनिक स्थानों पर चेहरा ढकने पर रोक लगा दी गई है। राष्ट्रपति कासिम जोमार्ट टोकायेव ने 20 जून 2025 को इस कानून पर हस्ताक्षर किए। यह निर्णय देश की सांस्कृतिक पहचान को बढ़ावा देने और विदेशी परंपराओं से दूरी बनाने के उद्देश्य से लिया गया है।
इस कानून के अनुसार अब ऐसे किसी भी परिधान की अनुमति नहीं होगी जिससे चेहरे की पहचान न हो सके। हालांकि चिकित्सा कारणों, खराब मौसम, खेल या सांस्कृतिक आयोजनों में चेहरा ढकने की अनुमति दी गई है।
अपनी संस्कृति को बढ़ावा देने की दिशा में कदम
राष्ट्रपति टोकायेव ने कहा कि "चेहरा छुपाने वाले काले हिजाब पहनने की बजाय पारंपरिक कजाख परिधानों को बढ़ावा देना चाहिए। इससे देश की असली सांस्कृतिक पहचान सामने आएगी।"
पहले भी लग चुका है प्रतिबंध
2023 में कजाखस्तान सरकार ने स्कूल-कॉलेज में हिजाब पहनने पर पाबंदी लगाई थी। इस फैसले का छात्रों द्वारा विरोध किया गया था, और करीब 150 छात्राओं ने स्कूल जाना बंद कर दिया था।
मुस्लिम देशों में हिजाब पर बैन
कजाखस्तान से पहले भी कई मुस्लिम देशों ने हिजाब या नकाब पर प्रतिबंध लगाया है:
- ताजिकिस्तान (2024): हिजाब पहनना, बेचना या बढ़ावा देना अपराध है। जुर्माना $750 से $3724 तक।
- किर्गिस्तान (2025): नकाब और बुर्का पर पूर्ण प्रतिबंध। इसे "समाज में विदेशी" कहा गया।
- उज्बेकिस्तान (2021): स्कूल-कॉलेजों में हिजाब पर रोक।
- इजिप्ट (2023): स्कूल-कॉलेज में निकाब पर प्रतिबंध।
गैर-मुस्लिम देशों में भी प्रतिबंध
स्विट्जरलैंड, बेल्जियम, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया, बुल्गारिया, इटली, फ्रांस और रूस जैसे देशों में भी सार्वजनिक स्थानों पर चेहरा ढकने पर प्रतिबंध है।