मप्र पैरामेडिकल कॉलेज की मान्यता और प्रवेश पर हाईकोर्ट की रोक
भोपाल, 16 जुलाई 2025: मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की विशेष युगलपीठ ने पैरामेडिकल कॉलेजों की मान्यता और प्रवेश प्रक्रिया पर अंतरिम रूप से रोक लगा दी है। यह फैसला न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन और दीपक खोत की खंडपीठ ने सुनाया।
कोर्ट ने अपनी तल्ख टिप्पणी में कहा कि राज्य में पैरामेडिकल कॉलेजों को दी गई मान्यता की प्रक्रिया हास्यास्पद और बेतुकी है। मामला शैक्षणिक सत्र 2023-24 और 2024-25 से जुड़ा है, जिनमें 150 से अधिक कॉलेजों को मान्यता दी गई थी।
हाल ही में नर्सिंग कॉलेजों में फर्जी मान्यता के खुलासे के बाद हाईकोर्ट ने पैरामेडिकल संस्थानों की गड़बड़ियों पर सख्त रुख अपनाया है।
कोर्ट ने पूछा कि जब शैक्षणिक सत्र 2023-24 और 2024-25 पहले ही समाप्त हो चुके हैं, तो उन्हें 2025 में मान्यता कैसे दी जा सकती है? यह प्रक्रिया न केवल बेतुकी है बल्कि हंसी का विषय भी है।
अब इस मामले की अगली सुनवाई 24 जुलाई को नर्सिंग कॉलेज मामलों के साथ की जाएगी।