म.प्र. में 15 अगस्त से रजिस्ट्री के साथ प्रॉपर्टी मॉर्गेज सुविधा
म.प्र. में 15 अगस्त से रजिस्ट्री के साथ ही प्रॉपर्टी मॉर्गेज
भोपाल, जुलाई 2025: अब मध्यप्रदेश में प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री और मॉर्गेज के लिए रजिस्ट्री कार्यालय के दो बार चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। राज्य सरकार 15 अगस्त से संपदा-2 प्रणाली के अंतर्गत यह नई व्यवस्था लागू करने जा रही है।
अभी क्या होता है?
खरीदार पहले बैंक से लोन प्रोसेस कराता है, फिर रजिस्ट्री के लिए स्लॉट बुक करता है। रजिस्ट्री के बाद उसकी कॉपी बैंक को दी जाती है, फिर मॉर्गेज के लिए एक अलग स्लॉट और टोकन लिया जाता है।
अब क्या होगा?
पंजीकरण महानिरीक्षक अमित तोमर के अनुसार, अब रजिस्ट्री के तुरंत बाद उसी टोकन नंबरमॉर्गेज दस्तावेज
यह सुविधा किनके लिए?
यह नई व्यवस्था सिर्फ आवासीय लोन पर लागू होगी।
इसका लाभ:
- रजिस्ट्री दफ्तर में दोबारा जाने की जरूरत नहीं।
- समय और प्रक्रिया में आसानी।
- 25% तक भीड़ कम होने की संभावना।