एमएसएमई विभाग की युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने वाली मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना को प्रतिष्ठित स्कॉच ऑफ मेरिट में सेमी-फाइनलिस्ट के रूप में सम्मानित किया गया है। यह सम्मान मध्यप्रदेश में एमएसएमई को सशक्त बनाने, उद्यमिता और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने तथा पारदर्शिता के क्षेत्र मे प्रदान किया गया है। उल्लेखनीय है कि योजना के तहत 16हजार 331 युवाओं को 1056 करोड़ 42 लाख रुपए का ऋण उपलब्ध कराया गया है।
मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना
प्रदेश के शिक्षित युवाओं को स्वरोजगार से जोडने के लिये बैंक के माध्यम से रियायती व्याज दर पर कोलेटरल मुक्त ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना प्रारंभ की गई है। योजना के अंतर्गत परियोजना लागत औद्योगिक (विनिर्माण) इकाई के लिये 50 हजार से 50 लाख रुपये तक और सेवा एवं खुदरा व्यवसाय के लिए 50 हजार से 25 लाख रुपए तक ऋण उपलब्ध कराया जाता है।
उद्यम स्थापना के इच्छुक आवेदक की आयु 18 से 45 वर्ष के मध्य होना चाहिए। आवेदक न्यूनतम 8 वीं कक्षा उत्तीर्ण हो तथा परिवार की आय रूपये 12 लाख से अधिक न हो। साथ ही आवेदक किसी अन्य स्वरोजगार योजना का हितग्राही नही हो और किसी बैंक या वित्तीय संस्था का डिफाल्टर भी नहीं होना चाहिए। योजनान्तर्गत हितग्राही को 3 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से व्याज अनुदान अधिकतम 7 वर्षों तक, वार्षिक आधार पर प्रदान किये जाने का प्रावधान है। साथ ही ऋण गारंटी शुल्क, प्रचलित दर पर, अधिकतम 7 वर्षों तक प्रतिपूर्ति के रूप में जाने का भी प्रावधान है।
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