1 अप्रैल से लागू होंगे जीएसटी के नए नियम


9 मार्च को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि वस्तु एवं सेवा कर (GST) की दरें और कम की जाएंगी क्योंकि टैक्स स्लैब को युक्तिसंगत बनाने की प्रक्रिया लगभग पूरी होने वाली है।

राजस्व तटस्थ दर (आरएनआर) जो जुलाई 2017 में जीएसटी लागू होने के समय 15.8 प्रतिशत थी अब 2023 में घटकर 11.4 प्रतिशत हो गई है तथा इसमें और कमी आएगी।

जीएसटी डाटा को चुराना और जीएसटी में फर्जीवाड़ा करना अब आसान नहीं होगा। आगामी एक अप्रैल से जीएसटी में पंजीकृत सभी यूजर्स के लिए मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन (एमएफए) नियम लागू होने जा रहा है।

एमएफए के लागू होने से जीएसटी इस्तेमाल करने वाले किसी अन्य यूजर के डाटा को चुराना और जीएसटी में किसी प्रकार का फर्जीवाड़ा करना आसान नहीं होगा। एमएफए के तहत वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) के बिना यूजर लॉग-इन नहीं कर पाएंगे।

इसलिए सभी यूजर को इस माह में जीएसटी पोर्टल पर अपने फोन नंबर को अपडेट कर लेना चाहिए ताकि ओटीपी प्राप्त करने में कोई दिक्कत नहीं हो।




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