विदेशी फंड लेने वाले एनजीओ नहीं कर सकेंगे समाचार प्रकाशन


विदेशी फंड लेने वाले एनजीओ नहीं कर सकेंगे समाचार प्रकाशन

27 मई को केंद्र सरकार ने एक बड़ा निर्णय लेते हुए कहा कि वे एनजीओ जो प्रकाशन से जुड़ी गतिविधियों में लगे हैं और विदेशी अंशदान प्राप्त करते हैं, वे कोई समाचार पत्र या समाचार सामग्री प्रकाशित नहीं कर सकेंगे।

ऐसे एनजीओ को भारत के समाचार पत्र पंजीयक से यह प्रमाणपत्र प्राप्त करना होगा कि वे किसी भी प्रकार की समाचार सामग्री का प्रकाशन नहीं कर रहे हैं।

यह निर्णय विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (FCRA) में संशोधन के तहत लिया गया है। अब जो एनजीओ एफसीआरए के तहत पंजीकरण चाहते हैं, उन्हें इन नए नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।

गृह मंत्रालय द्वारा जारी एक अधिसूचना में कहा गया है कि एफसीआरए नियमों में संशोधन किया गया है और अब से विदेशी धन प्राप्त करने की अनुमति मांगने वाले सभी एनजीओ को यह हलफनामा देना होगा कि वे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) के अच्छे आचरण संबंधी दिशा-निर्देशों का पालन करेंगे।

एफएटीएफ एक वैश्विक निगरानी संस्था है, जो आतंकवाद के वित्तपोषण और मनी लॉंड्रिंग पर नजर रखती है। यह निर्णय एनजीओ के संचालन को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने की दिशा में उठाया गया कदम है।




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