31 अगस्त तक ईकेवाईसी नहीं तो पेंशन होगी होल्ड
31 अगस्त तक यदि पेंशनधारियों ने फेस ऑथेंटिकेशन, फिंगर प्रिंट और आईरिस स्कैन के साथ अपनी ईकेवाईसी पूरी नहीं की, तो उनकी पेंशन को होल्ड कर दिया जाएगा। यह नियम उन 3.5 लाख पेंशनधारियों पर लागू होगा, जो सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ ले रहे हैं।
आईरिस स्कैन में आंख की बायोमेट्रिक पहचान की जाती है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि केवल पात्र व्यक्तियों को ही पेंशन मिले और अपात्र या मृत व्यक्तियों को सूची से हटाया जाए।
सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने सभी जिलाधिकारियों, पंचायत सीईओ और नगर निगम कमिश्नरों को निर्देश दिए हैं कि सभी पेंशनधारियों का ईकेवाईसी समय सीमा के भीतर कराएं।
यदि 31 अगस्त के बाद ईकेवाईसी नहीं की जाती है, तो संबंधित पेंशनधारी का खाता पेंशन पोर्टल पर लॉक कर दिया जाएगा। विभाग के अनुसार, पूर्व में चलाए गए अभियानों के बावजूद ये 3.5 लाख पेंशनधारी ईकेवाईसी के लिए नहीं आए।
यह निर्णय क्यों लिया गया:
- सिर्फ पात्र व्यक्तियों को ही पेंशन का लाभ मिले।
- सत्यापित डिजिटल डेटा के माध्यम से पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए।
- अनावश्यक पेंशन को रोककर सरकार के 20 से 25 करोड़ रुपये बच सकेंगे।
जिन योजनाओं पर यह लागू होगा:
- समग्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन
- मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना
इन योजनाओं के तहत ₹600 प्रतिमाह पेंशन दी जाती है। पूर्व में तकनीकी कारणों (पोर्टल की गड़बड़ी) से कुछ पेंशन गलती से बंद हो गई थीं। NIC द्वारा विकसित पोर्टल के कारण ऐसा हुआ। अब इन त्रुटियों को ठीक किया जा रहा है।
इसी सुधार प्रक्रिया के दौरान यह भी सामने आया कि 3.5 लाख पेंशनधारियों ने अभी तक बायोमेट्रिक सत्यापन नहीं कराया है।