आधार और समग्र ID लिंक नहीं तो रुक सकता है वेतन: MP सरकार
मध्यप्रदेश सरकार ने आदेश जारी किया है कि राज्य के 5 लाख शासकीय कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका (Service Book) को आधार और समग्र ID से लिंक करना अनिवार्य होगा। यदि लिंक नहीं किया गया तो वेतन रोका जा सकता है।
यह नियम IAS, IPS, IFS सहित सभी स्थायी कर्मचारियों पर लागू होगा।
समग्र ID क्यों जरूरी?
सरकार का कहना है कि आधार लिंकिंग से कर्मचारी की पहचान की पुष्टि होती है। हालांकि समग्र ID की आवश्यकता का कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया गया है।
अन्य कर्मचारियों पर भी होगा लागू
फिलहाल यह व्यवस्था स्थायी कर्मचारियों के लिए है, लेकिन जल्द ही इसे संविदा, दैनिक वेतनभोगी और मानदेय पर कार्यरत कर्मचारियों पर भी लागू किया जाएगा। इससे दायरा बढ़कर साढ़े सात लाख कर्मचारियों तक पहुंच जाएगा।
तकनीकी समस्याएं
कई कर्मचारियों की समग्र ID में नाम और जन्मतिथि जैसी गलतियां हैं। इन्हें सुधारने के लिए उन्हें नगर निगम के वार्ड कार्यालय भेजा जाता है, जिससे पूरा दिन भागदौड़ में निकल जाता है।
अगर नाम या जन्मतिथि में थोड़ा भी अंतर होता है, तो आधार और समग्र ID, सेवा पुस्तिका से लिंक नहीं हो पाते।
सरकारी निर्देश
वित्त विभाग ने सभी कलेक्टर, कमिश्नर और विभाग प्रमुखों को निर्देश दिए हैं कि IFMIS सिस्टम में कर्मचारियों की प्रोफाइल को समग्र ID से सत्यापित कराना अनिवार्य करें।