सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को सावरकर पर टिप्पणी के लिए फटकार लगाई


सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को सावरकर पर टिप्पणी के लिए फटकार लगाई

25 अप्रैल 2025 को, सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर पर की गई टिप्पणी के लिए फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ अनाप-शनाप बयान नहीं दिए जाएं।

कोर्ट ने चेतावनी दी कि यदि भविष्य में राहुल गांधी ने ऐसे बयान दिए, तो स्वत: संज्ञान लेकर कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही, कोर्ट ने सावरकर पर टिप्पणी के मामले में राहुल गांधी के खिलाफ ट्रायल कोर्ट के समन पर रोक लगा दी।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 4 अप्रैल को समन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। इसके बाद, राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान, जस्टिस दत्ता ने राहुल गांधी की टिप्पणी पर आपत्ति जताई, जिसमें उन्होंने सावरकर को अंग्रेजों का 'नौकर' कहा था।

जस्टिस दत्ता ने पूछा, "क्या महात्मा गांधी को अंग्रेजों का 'नौकर' कहा जा सकता है, क्योंकि उन्होंने भी वायसराय को अपनी चिट्ठियों में 'आपका वफादार सेवक' शब्द का इस्तेमाल किया था?"

इसके अलावा, जस्टिस दत्ता ने राहुल गांधी के वकील एएम सिंघवी से पूछा, "क्या आपके मुवक्किल को पता है कि उनकी दादी इंदिरा गांधी ने जब प्रधानमंत्री थीं, तो उन्होंने स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर की तारीफ करते हुए एक चिट्ठी भेजी थी?"

सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार और शिकायतकर्ता नृपेंद्र पांडे को नोटिस जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई 8 हफ्ते के बाद होगी।




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