25 वर्ष से अधिक की परित्यक्ता व अविवाहित पुत्री को भी मिलेगी पेंशन


25 वर्ष से अधिक की परित्यक्ता व अविवाहित पुत्री को भी मिलेगी पेंशन

12 मई को मध्य प्रदेश में पारिवारिक पेंशन नियमों में बदलाव की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। वर्तमान में 1976 के पेंशन नियम के अनुसार, सरकारी सेवक की मृत्यु के बाद केवल 18 वर्ष तक के पुत्र और 25 वर्ष तक की पुत्री ही परिवार पेंशन की पात्र होती हैं।

सरकार अब इस नियम में संशोधन कर रही है ताकि 25 वर्ष से अधिक की अविवाहित पुत्री को भी पेंशन का लाभ मिल सके, जब तक कि उसका विवाह न हो जाए। इसके साथ ही विधवा (कल्याणी) और परित्यक्ता पुत्रियों को भी आजीवन पेंशन की पात्रता दी जाएगी।

भारत सरकार ने पहले ही 28 अप्रैल 2011 को यह नियम अपने कर्मचारियों के लिए लागू कर दिया था। अब राज्य के कर्मचारियों के लिए भी इसे जून-जुलाई तक लागू किए जाने की संभावना है।

मुख्य बिंदु:

  • 25 वर्ष से अधिक की अविवाहित पुत्री को विवाह न होने तक पेंशन मिलेगी।
  • विधवा और परित्यक्ता पुत्रियों को आजीवन पेंशन मिलेगी।
  • वित्त विभाग द्वारा नियम संशोधन को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी जी.पी. सिंघल की अध्यक्षता वाले कर्मचारी आयोग ने भी यह अनुशंसा की थी। यह रिपोर्ट वित्त विभाग और पेंशन संचालनालय को सौंपी जा चुकी है। कुछ बिंदुओं पर स्पष्टीकरण के बाद अब नियमों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

सूत्रों के अनुसार, वित्त विभाग द्वारा गठित समिति ने ड्राफ्ट को लगभग अंतिम रूप दे दिया है और जून-जुलाई में कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद यह नियम लागू हो जाएगा।




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