राष्ट्रपति ट्रंप के जन्मजात नागरिकता आदेश पर रोक


राष्ट्रपति ट्रंप के जन्मजात नागरिकता आदेश पर रोक

राष्ट्रपति ट्रंप के जन्मजात नागरिकता आदेश पर रोक

10 जुलाई को अमेरिका में एक संघीय न्यायाधीश ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस कार्यकारी आदेश पर अस्थायी रोक लगा दी, जिसमें अमेरिका में जन्म लेने वाले बच्चों को नागरिकता देने की प्रक्रिया को सीमित किया गया था।

यह फैसला न्यू हैम्पशायर के कानकार्ड में अमेरिकी जिला न्यायाधीश जोसेफ एन. लाप्लांटे ने सुनाया। यह निर्णय तब आया जब अप्रवासी अधिकारों के पैरोकारों ने इस आदेश के खिलाफ दायर मुकदमे को सामूहिक कार्रवाई (Class Action) का दर्जा देने की मांग की।

ट्रंप प्रशासन को अपील का मौका मिलेगा

जज लाप्लांटे ने कहा कि ट्रंप प्रशासन को अपील का अवसर देने के लिए कुछ दिनों के लिए इस फैसले पर रोक रहेगी। हालांकि, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट पहले ही ऐसी देशव्यापी निषेधाज्ञाओं पर न्यायाधीशों की शक्ति को सीमित कर चुका है।

नागरिकता को खतरे में बताने का दावा

अप्रवासी अधिकार समूहों ने दावा किया कि इस आदेश के लागू होने से उन नवजात शिशुओं की नागरिकता खतरे में पड़ जाएगी जो अमेरिका में जन्मे हैं, और जिनके माता-पिता अप्रवासी हैं।

इस याचिका के ज़रिए इन बच्चों की ओर से प्रतिनिधित्व किया जा रहा है और इस आदेश को असंवैधानिक बताया गया है। मामले की अगली सुनवाई के दौरान अदालत विस्तृत रूप से इन दावों की समीक्षा करेगी।




पत्रिका

...
Books for MPPSC Exam Preparation 2025 | विभिन्न परीक्षाओं हेतु उपयोगी 12 अंक मात्र 150 में
और देखे
...
Books for MPPSC Exam Preparation 2025 | विभिन्न परीक्षाओं हेतु उपयोगी 12 अंक मात्र 150 में
और देखे
...
प्रतियोगिता निर्देशिका अगस्त-2025
और देखे
...
प्रतियोगिता निर्देशिका - जुलाई 2025
और देखे