उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने के लिए नियमावली मंजूर


उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने के लिए नियमावली मंजूर

उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। 20 जनवरी को कैबिनेट ने नियमावली को मंजूरी दे दी है। अब लिव-इन में रहने वाले सभी लोगों को एक माह के भीतर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। इसके अलावा, 26 मार्च 2010 के बाद हुए विवाह का पंजीकरण भी कराना होगा।

यह पंजीकरण केवल रजिस्ट्रार के सम्मुख होगा। निर्धारित तिथि तक पंजीकरण न कराने पर विलंब शुल्क वसूला जाएगा। 26 मार्च 2010 के बाद हुए विवाह का पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा, इसके लिए छह माह की समय सीमा तय की गई है। जो लोग पहले ही पंजीकरण करा चुके हैं, उन्हें भी पोर्टल पर इसकी सूचना देनी होगी।

सभी प्रकार के पंजीकरण के लिए शासन ने पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम स्तर पर अलग-अलग रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार बनाए हैं। सोमवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में हुई कैबिनेट की बैठक में समान नागरिक संहिता की नियमावली पर चर्चा के बाद इसे स्वीकृति दी गई।




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