30 अक्टूबर 2023 को भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (इरडा) की तरफ से इंश्योरेंस कंपनियों के लिए निर्देश जारी किया गया। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने वाले ग्राहकों को इलाज के दौरान इंश्योरेंस संबंधित जानकारी के लिए अपने एजेंट या कंपनी पर निर्भर नहीं रहना होगा। एक जनवरी से सभी कंपनियों को पॉलिसी की रसीद के साथ ग्राहक सूचना शीट (सीआईएस) भी मुहैया कराना अनिवार्य होगा। इस शीट में पॉलिसी कवर में शामिल सभी बीमारी से लेकर रूम और एंबुलेंस के खर्चे जैसी तमाम जानकारी स्पष्ट रूप में दी जाएगी। ग्राहकों को तमाम जानकारी उनकी स्थानीय भाषा में देनी होगी जो आसानी से पठनीय हो।
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